Karnataka High Court : सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनावी बांड मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र और अन्य से जुड़ी जांच पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। मामले की जांच पर 22 अक्तूबर तक अंतरिम रोक लगाई है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने निर्मला सीतारमण से जुड़े चुनावी बांड मामले की जांच पर 22 अक्तूबर तक अंतरिम रोक लगा दी। सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनावी बांड मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कर्नाटक भाजपा प्रमुख बीवाई विजयेंद्र और अन्य से जुड़ी जांच पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ एफआईआर की चल रही जांच पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। ये चुनावी बॉन्ड के नाम पर जबरन वसूली के आरोप वाले मामले में सह-आरोपी हैं। मामले में अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होनी है।
शिकायत में क्या- जानिए पूरा मामला :
जेएसपी के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने याचिका में कहा कि वित्त मंत्री ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से डरा-धमकाकर जबरन वसूली की है। अब इसी मामले से जुड़ी एक याचिका के बाद वित्त मंत्री के खिलाफ बेंगलुरू की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पास चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चार याचिकाकर्ता की बात सुनने और उनका पक्ष जानने के बाद इस पर फैसला दिया। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को ना सिर्फ असंवैधानिक माना, बल्कि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चुनावी बॉन्ड या इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की शुरुआत साल 2018 में की गई थी और 2024 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया।
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