यूपी में हड़ताल पर 6 महीनों तक रोक, ESMA लागू

उत्तर प्रदेश

UP Desk : अगर आप यूपी में सरकारी कर्मचारी हैं। और आप किसी प्रकार की हड़ताल या धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार ने प्रदेश में अगले छह महीने के लिए धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा दी है। यह फैसला सात दिसंबर से बिजली विभाग कर्मचारी के धरना पर जाने की सूचना के बाद लिया गया है।

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Sanmati devi punyatithi 18 march
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आदेश की कॉपी – सोर्स सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश में अब छह महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा दी गई। ये आदेश प्रमुख सचिव एम देवरराज ने जारी किया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा, सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी आगामी छह महीने तक किसी भी तरह से हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लोकहित में लिया गया है।

बिजली विभाग ने किया था हड़ताल का ऐलान :

बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के सात दिसंबर को हड़ताल के ऐलान के बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। यूपी सरकार ने हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाने के एसेंशियल सर्विसेस मेंटनेंस एक्ट या ESMA का प्रयोग किया है। ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और कॉरपोरेशन पर लागू होगा।

पहले ही सतर्क था पावर कॉरपोरेशन :

बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगमों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP मॉडल) पर चलाने की ओर बढ़ रहे पावर कॉरपोरेशन को पहले ही अपने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की आशंका थी। कर्मचारियों ने जब ऐलान किया कि वह सात दिसंबर से काम पर नहीं आएंगे तो पावर कॉरपोरेशन सतर्क हुआ और शासन के बड़े अधिकारियों कोई इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है।

संविदा कर्मी भी नहीं कर सकेंगे हड़ताल :

इसके साथ ही पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ़. आशीष कुमार गोयल ने डीएम, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को पत्र लिखकर इसके लिए बंदोबस्त अभी से शुरू करने के आदेश पहले ही दिए थे। वहीं अब जब सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है तो पावर कॉरपोरेशन ने राहत की सांस ली है। सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि यूपी में सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

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