Chandauli : गुंडा एक्ट के तहत 6 लोगों को किया गया जिला बदर

उत्तर प्रदेश क्राइम

चंदौली : लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिले में शांति व्यस्तता कायम रखने के लिए लगतार कार्यवाई हो रही है। ऐसे में यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 3 (1) के तहत छह लोगों पर जिला बदर की कार्यवाई की गई। इस सम्बंध में न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) अभय कुमार पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय द्वारा उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित कुल छह अभियुक्तों के विरुद्ध जिला बदर का आदेश निर्गत किया गया है।

जिनका विवरण निम्नवत है :

  • शिवाजी सिंह पुत्र वकील सिंह उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम हलुआ, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली
  • श्लोक यादव पुत्र राजेन्द्र यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम सिकन्दरपुर, थाना-चकिया, जनपद-चन्दौली
  • अजीत यादव उर्फ अमरजीत पुत्र घुरहू यादव, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम सेवखर कला, थाना-चन्दौली, जनपद-बन्दौली
  • इम्तेयाज अली पुत्र गयासुद्दीन, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम भीषमपुर, थाना-चकिया जनपद-चन्दौली
  • मोती सोनकर पुत्र सोवालाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम सतपोखरी, थाना-मुगलसराय जनपद-चन्दौली
  • गुलशेर नाई पुत्र हसु‌द्दीन, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम-बेलावर, थाना-चकिया, जनपद-बन्दौली

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