Unified Pension Scheme : मोदी सरकार की सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम, जाने क्या है UPS

राजनीति राष्ट्रीय

Unified Pension Scheme :  सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है. सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया गया है। यह 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी।

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मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था. इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की। 

दरअसल, आज शनिवार (24 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। 

ओल्ड पेंशन स्कीम की सरकार ने निकाली काट :

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी।”

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, “पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना का एवरेज बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। ये पेंशन 25 साल की सर्विस करने के बाद ही मिलेगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानि यूपीएस ला रही है। सरकार ने ओपीएस की काट निकाली है.”

क्या है यूपीएस, समझिए :

दरअसल, सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी। 

वहीं, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।

सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा। सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं।

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