Varanasi : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

वाराणसी : ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Avimukteshwarananda Saraswati) को 7 साल पुराने “अन्याय प्रतिकार यात्रा” मामले में  शुक्रवार को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट (Varanasi MP/MLA coart) ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Avimukteshwarananda Saraswati) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 

वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट के जस्टिस सियाराम चौरसिया (Justice Siyaram Chaurasiya) कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अग्रिम जमानत देने के लिए अभियुक्त के पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट के इस आर्डर के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Swami Avimukteshwarananda Saraswati) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि उनके अधिवक्ता लोड कोर्ट के आर्डर को अपर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में जुट गए। 

इसके साथ ही इस मामले में एक अन्य आरोपी महंत बालक दास (Mahanth Balak Das) की तरफ से भी अग्रिम जमानत की याचिका जिला जज की अदालत में की गई। जिसमें जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला के केस डायरी प्रपत्र नहीं होने के चलते समय की मांग की है।

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