सकलडीहा विधायक की बढ़ी मुश्किलें, अग्रिम जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने किया खारिज

चंदौली : सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव की अग्रिम जमानत याचिका एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. विधायक ने कोर्ट में याचिका दी थी कि उक्त प्रकरण में न मैं शामिल था और न उस समय घटना स्थल पर मौजूद था. हमारी लोकप्रियता के कारण हमारा पुनः विधायक चुना जाना तय है. इसी वजह से विरोधियों की साजिश के तहत यह मुकदमा गलत एवं असत्य मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर लिखा गया है. इसके आधार पर सकलडीहा विधायक ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी. जिसे एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

ये है पूरा मामला :

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गत पांच दिसंबर को चंदौली दौरे थें. जहाँ सपा नेता और पुलिस में झड़प हुई थी. मामले में पुलिस ने सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव व संतोष यादव के खिलाफ नामजद व सौ से डेढ़ सौ लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया है. जिसमे सपा नेताओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जिंसमे सपा के कुछ नेताओं पर कार्यवाही भी की जा चुकी है.

अग्रिम जमानत याचिका खारिज :

इस पूरे प्रकरण में सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दी थी जिसकी सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा की गई. जिसमें विशेष कोर्ट ने सपा विधायक के अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

विधायक की बढ़ी मुश्किलें :

मामले में सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई हैं. जिसके लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है. ऐसे में सपा विधायक की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.

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